नीचे दी गई सेवाएँ आधुनिक दासता का सामना कर रहे प्रवासियों, अस्थायी वीज़ा वाले लोगों या बिना वीज़ा वाले लोगों को नि:शुल्क जानकारी और सलाह प्रदान कर सकती हैं।
आप एकान्त में और अपने नियोक्ता या प्रायोजक के जाने बिना अपनी चिंताओं के बारे में बात कर सकते/सकती हैं।
सर्कल ग्रीन कम्युनिटी लीगल (Circle Green Community Legal) वैस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में असहाय, जिनकी कोई यूनियन नहीं है उन कर्मचारियों को निःशुल्क और गोपनीय कार्य-स्थल कानून के बारे में सलाह, शिक्षण, पक्ष-समर्थन (एडवोकसी), प्रतिनिधित्व, सूचना और रैफरल प्रदान करता है। उनके पास एक निःशुल्क राज्य-व्यापी टेलीफोन सलाह सेवा है और वे आगे और सहायता भी प्रदान कर सकते हैं।
फ़ोन 08 6148 3636
वेबसाइट circlegreen.org.au
फेयर वर्क ऑम्बड्समन (Fair Work Ombudsman) आपकी सहायता के लिए है। फेयर वर्क ऑम्बड्समन (Fair Work Ombudsman) एक ऑस्ट्रेलियाई सरकारी एजेंसी है जो ऑस्ट्रेलियाई कार्य-स्थलों को नियंत्रित करती है। फेयर वर्क ऑम्बड्समन (Fair Work Ombudsman) सभी कर्मचारियों को उनके अधिकारों को समझने में सहायता करने के लिए निःशुल्क सलाह और सहायता प्रदान करता है, और कार्य-स्थल की समस्याओं के समाधान में सहायता कर सकता है। अपने वेतन या अन्य कार्य-स्थल अधिकारों के बारे में जानकारी मांगने के लिए उनसे संपर्क करने के कारण आप परेशानी में नहीं पड़ सकते/सकती हैं या आपका वीज़ा रद्द नहीं हो सकता है।
फ़ोन 13 13 94
वेबसाइट www.fairwork.gov.au
यदि आप WA में काम करते हैं और आपको सही वेतन दर का पता लगाने और कम भुगतान के मुद्दों को हल करने में सहायता की ज़रूरत है, तो ख़दान, उद्योग रेगुलेशन तथा सुरक्षा विभाग (Department of Mines, Industry Regulation and Safety) में वैजलाइन (Wageline) आपके लिए पहला संपर्क बिंदु हो सकता है। वैजलाइन (Wageline) यह पता लगाएगा कि रोज़गार कानून की कौनसी प्रणाली आपको कवर करती है और उसके बाद वे या तो आपको वेतन दरों तथा अन्य रोज़गार हकदारियों के बारे में जानकारी देंगे या फ़िर आपसे कहेंगे कि आप सही जानकारी पाने के लिए फेयर वर्क ऑम्बड्समन (Fair Work Ombudsman) को फ़ोन करें।
फ़ोन 1300 655 266
वेबसाइट https://www.wa.gov.au/organisation/private-sector-labour-relations/contact-wageline
यदि आप किसी यूनियन या संव्यवसायिक संस्था के/की सदस्य हैं और आपको काम पर कोई समस्या है, तो सहायता प्राप्त करने के लिए अपने प्रतिनिधि से संपर्क करें।
अधिक जानकारी के लिये www.australianunions.org.au पर जाएँ।